फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Basti News: किशोरी को भगाने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

Sun, 20 Apr 2025 01:01 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
विज्ञापन
विज्ञापन
बस्ती। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट कमलेश कुमार की अदालत ने 16 वर्षीय अनुसूचित जाति की पीड़िता को शादी का झांसा देकर बहला-फुसला कर भगाने के मामले में दोषी को आजीवन कठोर कारावास व 13 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर 5 माह 15 दिन अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
विज्ञापन

कोतवाली थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी पीड़िता के पिता ने कोतवाली थाने में तहरीर देकर कहा था कि 30 जुलाई 2023 की रात में उसकी लड़की मेरा फोन लेकर बात कर रही थी। सुबह पूछने पर बताया कि मोहल्ले के पास के मिल्लतनगर का रहने वाला सोनू उर्फ फरदीन से बात कर रही थी। लड़की को समझाया-बुझाया कि इतनी रात में बात नहीं की जाती है। दूसरे ही दिन 31 जुलाई 2023 को रात करीब 3 बजे सोनू उसकी लड़की को शादी का झांसा देकर बहला-फुसला कर भगा ले गया।
वह सुबह करीब 5 बजे आरोपी के घर पर जाकर बताया कि मेरी लड़की को तुम्हारा लड़का भगा ले गया है। आरोपी के घर वालों ने धमकी दी कि केस दर्ज मत कराना, जैसे ही पता चलेगा हम वापस बुलवा लेंगे। आरोपी पीड़िता के साथ रोडवेज पर बस का इंतजार कर रहे थे कि तभी पुलिस ने पकड़ लिया था। पुलिस ने केस दर्ज करके आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सोनू को शादी का झांसा देकर बहला-फुसला कर भगाने का दोषी मानते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें