बस्ती। अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम विजय कुमार कटियार की अदालत ने हत्या के मामले में छावनी क्षेत्र के होलियाजोत खेसुआ निवासी दीपक सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसी मामले में कोर्ट ने हत्या के प्रयुक्त चाकू के लिए दीपक को अलग से दो वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई । इन दोनों मामलों में न्यायालय ने 22 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इसे अदा न करने पर आठ माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
एडीजीसी वेद प्रकाश पांडेय ने अदालत को बताया कि घटना 19 अप्रैल 2021 की है। गोंडा जिले के मनकापुर थाना के ग्राम महादेवा निवासी शुभम सिंह ने छावनी पुलिस को तहरीर देकर कहा था कि उसकी बहन की शादी खेसुआ ग्राम के दीपक सिंह से हुई थी। पति-पत्नी में कहासुनी हो गई। इस बात पर दीपक ने बहन को जमकर मारा पीटा और चाकू से हमला कर घायल कर दिया। इस मामले में पुलिस ने दीपक पर केस दर्ज कर लिया।
इलाज के दौरान 19 जुलाई 2021 को बहन की मौत हो गई। पुलिस ने हत्या की धारा की विवेचना में बढ़ोत्तरी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दीपक की निशानदेही पर पुलिस ने चाकू भी बरामद कर लिया। इसका केस अलग से पुलिस ने दर्ज किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अभिलेखीय साक्ष्य तथा पुलिस की विवेचना के आधार पर न्यायाधीश ने दीपक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसी मामले में कोर्ट ने हत्या में प्रयुक्त बरामद चाकू के मामले में भी दो साल की सजा सुनाई।