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Basti News: दहेज हत्या में पति को 12 और ससुर को 7 साल की कैद

Fri, 23 May 2025 01:22 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
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बस्ती। अपर जिला जज प्रथम शिवचंद की अदालत ने कप्तानगंज थाना क्षेत्र के नकटीदेई गांव के दहेज हत्या के दोषी पति को 12 वर्ष सश्रम कारावास व ससुर को 7 वर्ष की सजा सुनाई है। दोनों पर 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। उसे न अदा करने पर चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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गोंडा जिले के छपिया थाने के वीरपुर निवासी राधेश्याम पांडेय ने कप्तानगंज पुलिस को तहरीर दी थी कि वह अपनी पुत्री पुष्पा की शादी 18 अप्रैल 2017 को अमरेश तिवारी पुत्र गुरु प्रसाद तिवारी निवासी नकटीदेई के साथ की थी। पुष्पा गौने में विदा होकर 28 अप्रैल 2017 को पहली बार ससुराल गई। आरोप है कि पति अमरेश तिवारी, ससुर गुरु प्रसाद तिवारी व देवर सुनील व बृजेश के साथ ही सास विद्यावती आदि परिवार के लोग दहेज में कार की मांग कर रहे थे।
उसके लिए प्रताड़ित भी करते थे। 17 मार्च 2021 को उसकी ससुराल शाम 4-5 बजे मिलने गया तो वादी को उसकी बेटी ने बताया कि वे लोग उसे मार कर दूसरी शादी करने की धमकी दे रहे रहे हैं। विदा करने को कहा तो ससुराल वालों ने उसे विदा नहीं किया। इसके अगले ही दिन 8 बजे सुबह सूचना मिली कि पुष्पा को उसके ससुराल वालों ने मार डाला है।
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पुलिस ने पांच आरोपियों पर केस दर्ज कर तफ्तीश की। पति और अमरेश, ससुर गुरु प्रसाद तिवारी, सास विद्यावत्ती के विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया। जबकि, विवेचक ने सुनील व बृजेश का नाम निकाल दिया था। ट्रायल के दौरान न्यायालय ने दोनों को तलब करते हुए फिर से केस में शामिल कर लिया।
उन दोनों की पत्रावली अलग चल रही है। इसी बीच मृतका की सास विद्यावती देवी का निधन हो गया। गवाहों के बयान और साक्ष्यों के मद्देनजर न्यायालय ने पति व ससुर को सजा सुनाई।
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