प्रशासन ने तय किया एंबुलेंस का किराया
जिले के अंदर व बाहर के लिए निर्धारित की गई दर
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। डीएम सौम्या अग्रवाल ने जिले के अंदर एंबुलेंस संचालन के लिए किराए की दरें निर्धारित कर दी हैं। कहा है कि निर्धारित किराए से अधिक धनराशि मरीज व उनके परिजन से लिया जाता है तो संबंधित एंबुलेंस चालक के विरुद्ध महामारी एक्ट 1897 तथा उ. प्र. महामारी कोविड-19 एक्ट 2020 के प्रावधानों के अनुसार दंडित किया जाएगा।
बताया कि ऑक्सीजन रहित एंबुलेंस का 10 किमी की दूरी तक का किराया एक हजार रुपये होगा। उसके बाद प्रति किमी सौ रुपये देना होगा। ऑक्सीजन युक्त एंबुलेंस का दस किमी दूरी तक का किराया 15 सौ रुपये होगा तथा उसके पश्चात प्रति किमी सौ रुपये देना होगा। वेंटिलेटर सपोर्टेड बाई पाइप एंबुलेंस का किराया 10 किमी की दूरी तक 25 सौ होगा तथा इसके बाद प्रति किमी दो सौ रुपये देना होगा। बताया कि निर्धारित दरें प्रति ट्रिप के अनुसार देय होंगी। मरीज को कोविड-19 हॉस्पिटल तक पहुंचाने के उपरांत एंबुलेंस की वापसी का किराया अनुमन्य नहीं होगा। बताया कि मरीज अथवा उनके परिजन निर्धारित दर से अधिक धनराशि लिए जाने की शिकायत पुलिस हेल्पलाइन 112 पर दर्ज करा सकते हैं। इसके अनुश्रवण के लिए पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर 9454401341 तथा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी 7007910446 को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।