बालू खनन में साझेदार बनाने के नाम पर धोखा, छह नामजद
कलवारी (बस्ती)। बालू खनन पट्टा में भागीदारी के लिए फर्जी समझौता करके 30 लाख रुपये हड़पने के एक मामले में कलवारी पुलिस ने छह लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि इन लोगों ने फर्जी तरीके से साझेदार बनाने के नाम पर रुपये लिया और धोखे में रखा।
तहरीर में संजय मिश्र निवासी विकासनगर लखनऊ ने लिखा है कि बस्ती जनपद के महुआपार खुर्द में अजय कुमार सिंह निवासी कजियापुर राम नगर जिला बाराबंकी के नाम खनन पट्टा आवंटित है। पट्टा धारक व उनके बड़े भाई सुनील सिंह तथा बस्ती जनपद के अन्य सहयोगियों में आलोक कुमार श्रीवास्तव, अमित सिंह निवासी मूड़घाट कटरा, आसिफ मेहंदी डुमरियागंज सिद्धार्थनगर व धन प्रकाश शुक्ला बस्ती ने कूट रचित तरीके से समझौता पत्र तैयार कर उसमें 40 व 60 की भागीदारी दिखाई गई है। भागीदार बनाने के लिए मुझसे 30 लाख बैंक खाते के माध्यम से लिया गया। जब वह खनन पट्टा स्थल महुआपार खुर्द घाट पर पहुंचे तो वहां कई अन्य लोग अपने आपको पट्टे में भागीदारी होने के बारे में बताने लगे।
पार्टनरशिप एग्रीमेंट देखने पर पता चला कि उसमें इनका नाम नहीं है। इस बारे में जब अजय कुमार सिंह से बात की तो वह टाल मटोल करने लगे। इसके बाद उन्होंने 30 लाख का चेक देकर कहा कि इसमें से पोकलैंड का भाड़ा काट लीजिएगा बाकी जो बचेगा मूलधन में काट लीजिएगा मुनाफा आपको दिया जाएगा। चेक बैंक में लगाने पर क्लियर नहीं हुआ। पोकलैंड का भाड़ा साढ़े पांच लाख भी नहीं मिला। इस संबंध में थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आरोपियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जांच उपनिरीक्षक राहुल गुप्ता को दिया गया है।