जिला पंचायत अध्यक्ष संजय सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस और मतदान की कार्यवाही की अध्यक्षता सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) शक्ति सिंह करेंगे। डीएम केे अनुरोध पर जनपद न्यायाधीश ने उन्हें नामित किया है।
अविश्वास प्रस्ताव पर बहस और मतदान के लिए 28 अक्तूबर की तिथि घोषित करते हुए डीएम राघवेंद्र विक्रम सिंह ने उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा चार के तहत नौ अक्तूबर को जिला जज को चिट्ठी लिखकर सदन की अध्यक्षता करने का अनुरोध किया था। इस पर जिला जज ने 12 अक्तूबर को सिविल जज शक्ति सिंह को नामित कर दिया।
सिविल जज शक्ति सिंह को 28 अक्तूबर को पूर्वान्ह 11 बजे जिला पंचायत सभागार में उपस्थित होकर कार्यवाही शुरू कराएंगे। यदि किसी कारणवश नामित न्यायिक अधिकारी निर्धारित समय से आधा घंटा बाद तक उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो बैठक स्वत: स्थगित हो जाएगी। बैठक शुरू होते ही सिविल जज प्रस्ताव पढ़कर सुनाएंगे। उस पर दो घंटे तक बहस की जा सकती है। बहस समाप्त होने अथवा दो घंटे का समय पूर्ण होने (जो भी पहले होगा) के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर गुप्त मतदान कराया जाएगा। मतदान खत्म होने के बाद सिविल जज मतदान का परिणाम राज्य सरकार और जिलाधिकारी को भेजेंगे।