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मदर डेयरी पर चार लाख रुपये का जुर्माना

Sat, 14 Oct 2017 01:05 AM IST
बरेली।
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मदर डेयरी का सील बंद दूध अधोमानक पाए जाने पर एडीएम सिटी ने दूध सप्लाई करने वाली कंपनी पर चार लाख रुपये का जुर्माना किया है। न्याय निर्णायक अधिकारी/एडीएम सिटी ओपी वर्मा ने अपने आदेश में कहा है कि सिटी स्टेशन स्थित डीके एजेंसी से 11 जून, 2015 को खाद्य विभाग की टीम ने मदर डेयरी फुल क्रीम दूध का सैंपल लिया था। यह जांच में अधोमानक पाया गया। इस पर डीके एजेंसी और मदर डेयरी फ्रूट एवं वेजीटेबल प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली को नोटिस दिया गया, लेकिन दोनों में से किसी ने जवाब नहीं दिया। पता चला कि सील बंद दूध एलवीपी फूड प्राइवेट लिमिट हसनपुर रोड, गजरौला से आता है। एडीएम सिटी ने गजरौला की कंपनी पर अधोमानक सीलबंद मदर डेयरी फुल क्रीम दूध की आपूर्ति करने पर चार लाख रुपये का अर्थदंड दिया है। इसके अलावा डीके एजेंसीज और मदर डेयरी को दिया गया नोटिस वापस ले लिया है।  
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