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Bareilly News: ऋण नहीं मिलने से अटका मामला... 50 हजार जमा करने के बाद भी नसीब न हुई छत

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बरेली। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत आशियाना दिलाने के लिए निजी बिल्डर के कर्मचारी ने 19 जनवरी 2023 को 50 हजार रुपये जमा कराए। ऋण पत्रावली के लिए भी दो हजार रुपये लिए। बाद में उनकी उम्र 60 साल से ज्यादा होने का हवाला देकर कहा कि लोन नहीं मिल सका। इस वजह से सिर पर छत नसीब नहीं हुई। कैंट निवासी राजाराम ने बृहस्पतिवार को आयोजित प्राधिकरण दिवस में बीडीए उपाध्यक्ष मनिकंडन ए और सचिव योगेंद्र कुमार से इसकी शिकायत की।
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बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) के सचिव ने राजाराम को बताया कि उनके 50 हजार रुयये जमा हैं। अब उनको 1.30 लाख रुपये और जमा करने हैं। बैंक से ऋण मंजूर न हो तो वह अपने पास से रुपये जमा कर दें। मार्च 2025 तक आवास पूरे हे जाएंगे। इसके बाद उनको कब्जा मिल जाएगा। दो हजार रुपये किस बात के लिए गए? संबंधित बिल्डर से इसकी जानकारी की जाएगी। कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।

प्रचार-प्रसार के अभाव में पहुंचे सिर्फ चार लोगप्रत्येक महीने के तीसरे बृहस्पतिवार को प्राधिकरण दिवस आयोजित किया जाता है, लेकिन इसका प्रचार-प्रसार नहीं किया गया। इसलिए दोपहर दो बजे तक कुल चार फरियादी ही पहुंचे। पिछले दो प्राधिकरण दिवस में कितने फरियादी आए? कितने मामलों का समाधान हुआ? यह ब्योरा भी उपलब्ध नहीं हो सका।
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नामांतरण के लिए सालभर से इंतजार
रामपुरबाग निवासी रोहित गोयल ने मां ऊषा गोयल के नाम का भूखंड अपने नाम पर कराने के लिए पहला आवेदन अगस्त 2023 में किया था। नौ अक्तूबर को उनका आवेदन खारिज कर दिया गया तो सात नवंबर 2023 को उन्होंने मंडलायुक्त के यहां अपील की। मंडलायुक्त के आदेश पर भी मामले का निस्तारण नहीं हो सका। बीडीए का तर्क है कि वसीयत पुरानी है। भूखंड बाद में खरीदा गया। इसलिए उत्तराधिकार प्रमाणपत्र चाहिए।
रोहित का कहना है कि वसीयत के मुताबिक, वह मां की समस्त संपत्ति के मालिक हैं तो भूखंड इससे अलग कैसे हुआ? बीडीए उपाध्यक्ष ने कहा कि कमिश्नर का आदेश उन्हें आज ही मिला है। अब शासन से मार्गदर्शन लेकर निर्णय लेंगे।
सील तोड़कर अवैध निर्माण करने की शिकायत पर भेजी टीम
साहूकारा निवासी आशीष कुमार ने बीडीए की सील तोड़कर अवैध निर्माण कराने की शिकायत की। बीडीए उपाध्यक्ष ने मौके पर टीम भेजने के आदेश दिए। कहा कि अगर सील तोड़कर निर्माण कराया जा रहा है तो संबंधित लोगों पर एफआईआर कराएं। आशीष कुमार ने अधिकारियों को बताया कि जब परिसर सील किया गया था, तब वहां शटरिंग लगी थी, जो अब हट चुकी है। जाहिर है कि सील परिसर में काम हुआ है।
मठ लक्ष्मीपुर में अवैध कब्जा नहीं हटाने की शिकायत
सिविल लाइंस निवासी राजीव कुमार ने मठ लक्ष्मीपुर में अवैध निर्माण धराशायी करने के आदेश का पालन न होने की शिकायत की। बीडीए के अधिकारियों ने बताया कि ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ कमिश्नर ने यहां अपील हो चुकी है। इस पर निर्णय आने तक ध्वस्तीकरण नहीं किया जा सकता। अमर उजाला ब्यूरो
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