बीएनएस की नई धारा 152 के तहत हुई रिपोर्ट
तबरेज आलम के खिलाफ इज्जतनगर थाने में बीएनएस की धारा 152 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुराने कानून आईपीसी में धारा 124 ए को राजद्रोह के मामलों में लगाया जाता था। नए कानून में आईपीसी की धारा 124 ए की जगह धारा 152 बनाई गई है। धारा 152 भारत की संप्रुभता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों के लिए लगाई जाती है। सरकार ने बीएनएस से राजद्रोह शब्द को हटा लिया है।
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नाटकीय ढंग से इज्जतनगर थाने पहुंची लड़की
तबरेज दूसरे समुदाय की जिस लड़की को फुसलाकर अपने साथ ले गया था। वह रविवार को अचानक इज्जतनगर थाने पहुंच गई। इसकी भनक लगते ही हिंदू संगठन के सदस्य और लड़की के परिजन भी थाने पहुंच गए। पुलिस ने लड़की से पूरी जानकारी ली। सूत्रों के मुताबिक लड़की ने खुद को बालिग बताया और अपनी मर्जी से जाने की बात कही। तबरेज के बारे में उसने कोई खास जानकारी नहीं दी। फिलहाल उसे वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है, उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा।
एसपी सिटी मानुष पारीक ने बताया कि तबरेज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। उसकी तलाश की जा रही है। कोर्ट में लड़की के बयान दर्ज कराए जाएंगे। उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।