ये है कब्जा लेने का वैध तरीका
सिविल मामलों के वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव शंखधार ने बताया कि न्यायालय अपने आदेश में कब्जा करने वाले को कब्जा छोड़ने के लिए एक निश्चित समय देता है। यदि वह समय निकल जाता है तो न्यायालय द्वारा कब्जा लेने के लिए निष्पादन वाद दायर किया जाता है।
निष्पादन वाद के माध्यम से न्यायालय अमीन और पुलिस की सहायता से वादी डिग्रीधारी को दखल दिलाता है। पुलिस सहायता लेने के लिए डिग्रीधारक को फीस भी जमा करनी पड़ती है। कब्जा दिलाने के बाद अमीन इसकी सूचना न्यायालय को देता है।