बरेली। नगर निगम के टेंडर में फर्जी अनुभव प्रमाणपत्र लगाने पर नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने श्री बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स को दो वर्ष के लिए डिबार कर दिया। निविदा में जमा दो फीसदी जमानत राशि जब्त करने का आदेश भी दिया है।
नगर निगम की ओर से राज्य वित्त आयोग, निगम निधि के तहत आमंत्रित निविदा में बरेली की श्री बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने प्रतिभाग किया था। तकनीकी परीक्षण के दौरान फर्म की ओर से दूसरी फर्म के नाम से जारी अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया था। नगर निगम ने प्रमाणपत्र के सत्यापन के लिए संबंधित विभाग को पत्र भेजा।
जवाब में बताया कि श्री बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स व उसके पत्र में संदर्भित किसी अन्य फर्म के पक्ष में ऐसा कोई अनुभव प्रमाणपत्र उनके कार्यालय से जारी नहीं किया गया है। विभाग ने उस प्रमाणपत्र को फर्जी माना। इसके लिए निगम ने एक अगस्त को फर्म को नोटिस जारी किया था।
फर्म ने चार अगस्त को जवाब देते हुए कहा कि संबंधित कार्य थर्ड पार्टी के माध्यम से कराया गया था और अनुभव प्रमाणपत्र प्राप्त करने के संबंध में उसके पास व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट और अन्य साक्ष्य उपलब्ध हैं।
वर्जन
फर्जी अनुभव प्रमाणपत्र लगाने पर श्री बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स को दो वर्ष के लिए डिबार किया गया है। निविदा में जमा की गई दो फीसदी जमानत धनराशि की जब्त की गई है। - संजीव कुमार मौर्य, नगर आयुक्त