10 प्रतिशत की मिलेगी छूट
नगर आयुक्त के मुताबिक जुलाई तक संपत्ति कर में 10 प्रतिशत छूट का लाभ दिया गया है। इसके साथ ही अगस्त से सितंबर तक साढ़े सात प्रतिशत, अक्टूबर से नवंबर तक पांच प्रतिशत छूट रहेगी। डिजिटल पेमेंट करने पर एक प्रतिशत की अतिरिक्त छूट मिलेगी।
नहीं देना होगा चक्रवृद्धि ब्याज
महापौर डॉ. उमेश गौतम के अनुसार अब बरेली शहरवासियों को टैक्स पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं देना होगा। ये अब तक का नगर निगम बोर्ड का सबसे बड़ा फैसला है। वहीं अब तक 1,45,488 कर दाताओं में से सिर्फ 30 हजार भवन स्वामी ही कर अदा करते थे, जबकि जीआईएस सर्वे के बाद पता चला कि 82897 लोगों के पास कर बिल पहुंचता ही नहीं था। ऐसे में छूटे लोगों को भी कर व्यवस्था में शामिल कर लिया गया है। अब इसी साल में निगम का 45 करोड़ का राजस्व जमा करने का लक्ष्य है।
ऑनलाइन ये मिलेंगी सुविधाएं
शहरवासी वेबसाइट-
ptms-citizen.nagarnigambareilly.com को लॉगिन कर गृहकर आदि की सारी जानकारी हासिल कर सकेंगे।
भवन कितना बना हुआ है, उसकी गणना का प्रकार, संपत्ति का विवरण/नोटिस देख सकेंगे।
हर भवन का फोटो ऑनलाइन अपलोड होगा।
पुरानी आईडी से भी बिल देख सकेंगे।
बिल पर कोई आपत्ति है तो घर बैठे आपत्ति फार्म भर सकेंगे।