हाईमास्ट लाइट के टेंडर का मामला
बरेली। स्मार्ट सिटी के तहत हाईमास्ट लाइटों के टेंडर से विद्युत सुरक्षा लाइसेंस जैसी अनिवार्य शर्त हटाने पर इलेक्ट्रिकल कॉंट्रेक्टर एंड मर्चेंट वेलफेयर एसोसिएशन अध्यक्ष ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के मिशन मैनेजर और जनरल मैनेजर समेत चार लोगों को कानूनी नोटिस भेजा है।
एसोसिएशन अध्यक्ष अजीत शर्मा की ओर सेे भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि पीएमसी कंपनी के जरिए हाईमास्ट और अन्य बिजली कार्यों का टेंडर निकला गया है। इस टेंडर नोटिस में इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियम की धारा 45 और 46 का पालन नहीं किया गया है। इन शर्तों का पालन करना अनिवार्य होता है। लेकिन इस शर्त को हटाना मनमानी की श्रेणी में आता है। साथ ही कथित भ्रष्टाचार और किसी चहेते कंपनी को फायदा पहुंचाने की कवायद है। एसोसिएशन ने इससे पहले विद्युत सुरक्षा विभाग को 9 दिसंबर 19 को पत्र भेजकर अवगत कराया था। पत्र में यह भी कहा गया कि इतने खतरनाक काम को गैर अनुभवी ठेकेदार फर्म के हाथ में देने से आम जनता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होगा। नोटिस में कहा गया है कि हाई मास्ट लाइट लगाने और अन्य बिजली कार्यों के लिए विद्युत सुरक्षा लाइसेंस वाले ठेकेदारों को ही ठेका दिया जाए। ऐसा न करने पर मामला अदालत में ले जाने की बात नोटिस में कही गई है।