दूध विक्रेताओं पर भी लगा जुर्माना
इसी प्रकार एडीएम वित्त एवं राजस्व न्यायालय ने खाद्य सुरक्षा के अन्य मामलों का निस्तारण करते हुए तीन दूध विक्रेताओं पर भी 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इसमें दिसंबर 2024 को रामलीला मार्ग निकट रेलवे क्रॉसिंग के पास से लिए गए दूध का नमूना फेल होने पर विक्रेता अनोखे लाल पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड किया गया। दूध विक्रेता आशीष कुमार पर भी 25 हजार का जुर्माना लगा है। दूध का नमूना नवंबर 2024 में लिया गया था। दूध विक्रेता सुराज अहमद, रामभरोसे व रामसिंह पर भी जुर्माना लगाया गया है।