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दुराचार के आरोपी को दस साल की सजा

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बाराबंकी। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट दिनेश पाल यादव ने अपहरण व दुराचार के एक मामले में अभियुक्त को दस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50 हजार रुपये के जुर्माने का आदेश भी दिया है। जुर्माने की कुल राशि जमा होने पर पीड़िता को दी जाएगी।
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विशेष लोक अभियोजक अजय सिसोदिया व योगेंद्र सिंह ने बताया कि असंद्रा थाना क्षेत्र के एक गांव में वादी की नातिन 6 मई 2018 की शाम घर से बाहर गई थी। काफी देर तक वापस न आने पर परिवारीजनों ने गांव में व आसपास उसकी काफी तलाश की। पता चला कि कीर्तिवान उर्फ बिटन उसे बहला-फुसला कर भगा ले गया। वादी ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
विवेचना के दौरान पीड़िता ने बयान में दुुराचार करना बताया। पीड़िता समेत गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात अपर सेशन जज ने अभियुक्त कीर्तिमान को दोषी पाते हुए दस साल की सजा व 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता को दी जाएगी। (संवाद)
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