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पांच मिलावटखोरों पर 2.10 लाख का जुर्माना

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बाराबंकी। खाद्य पदार्थों में मिलावट की पुष्टि के बाद एडीएम कोर्ट में पांच मिलावटखोरों पर दो लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट द्वारा जुर्माना लगाए जाने के बाद अभिहीत अधिकारी ने सभी विक्रेताओं को नोटिस जारी कर निर्धारित अवधि के अंदर जुर्माना जमा करने का आदेश दिया है।
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एफएसडीए की अभिहीत अधिकारी प्रियंका सिंह ने बताया कि पूर्व में चलाए गए अभियान के तहत कुर्सी क्षेत्र के बहरौली में दिनेश के यहां से भरा गया खोआ का नमूना जांच में घटिया पाया गया। जांच रिपोर्ट में मिलावट की पुष्टि के बाद अपर जिलाधिकारी की कोर्ट ने इन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
इसी प्रकार जैदपुर के भिटौरा लखन स्थित जयदीप वर्मा की दुकान से भरा गया केक का नमूना भी जांच में सब स्टैंडर्ड पाए जाने पर 10 हजार, कोठी थाना क्षेत्र के असौरी स्थित सुहैल आलम की दुकान से भरा गया सोयाबीन रिफाइंड आयल (फ्यूचर टाइम) जांच में मिस ब्रांडेड पाए जाने पर 50 हजार, रामसनेहीघाट के सुमेरगंज धरौली स्थित शिवशंकर की दुकान और फतेहपुर के सुटेहरी स्थित सुंदरलाल की दुकान से भरा गया खोआ की नमूना जांच में घटिया पाए जाने पर इनके विक्रेताओं पर भी 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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बिना लाइसेंस दुकान चलाने पर लगाया जुर्माना
अभिहीत अधिकारी ने बताया कि अभियान की दौरान शेखपुर टुटरू स्थित ज्ञानेंद्र सिंह द्वारा दूध डेयरी का संचालन किया जा रहा था लेकिन जांच की गई तो इनके पास डेयरी चलाने का लाइसेंस नहीं था। जिस पर इनके खिलाफ एडीएम की कोर्ट में वाद दायर किया गया। सुनवाई के बाद एडीएम कोर्ट ने इन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है जिसे निर्धारित अवधि के अंदर जमा करने के लिए नोटिस भेजा गया है।
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