फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हत्या के दो आरोपी अदालत से बरी

विज्ञापन
विज्ञापन
बांदा। युवती की हत्या के दो आरोपियों को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है। आरोपियों के अधिवक्ता राजकुमार सिंह गौर ने बताया कि कोतवाली नगर क्षेत्र के किलेदार पुरवा में 31 मई 2018 को घर में अकेली मीना की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई थी।
विज्ञापन

भाई अनिल धुरिया ने अज्ञात के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मृतका के सगे भाई कल्लू (परशुराम तालाब) और कमलेश (छतरपुर, एमपी) को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। केस में आठ गवाह पेश किए गए।
शुक्रवार को सेशन न्यायाधीश गजेंद्र कुमार ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी और पत्रावलियों का अवलोकन किया। साक्ष्य के अभाव में दोनों आरोपियों को बरी कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें