बांदा। दहेज हत्या में दोषी पति व सास-ससुर को न्यायालय एडीजे प्रथम मोहम्मद कमरूज्जमां खान ने सात-सात साल का कारावास व 13-13 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार तिवारी ने बताया कि चार जुलाई 2017 में हमीरपुर जिले के थाना बिवांर के चमरखन्ना निवासी शिवलाल ने कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज कर बताया था कि उसकी पुत्री कांती देवी को उसके ससुरालियों ने दो लाख रुपये, बाइक और एक भैंस की मांग को लेकर गला घोंटकर दो जुलाई 2017 को मार डाला है। इस पर कोतवाली नगर में शहर के मर्दन नाका मोहल्ला निवासी पति अमरनाथ, ससुर रामगोपाल व सास चुन्नी के खिलाफ दहेज हत्या में रिपोर्ट दर्ज की गई थी।
पुलिस ने 15 सितंबर 2018 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि उन्होंने इस केस में 10 गवाहों से गवाही कराई थी। प्रभावी विवेचना और गवाही के आधार पर न्यायालय एडीजे प्रथम ने सजा सुनाई। अर्थदंड की धनराशि मृतका कांति की पुत्री को बतौर क्षतिपूर्ति नियमानुसार दी जाएगी।