बांदा। जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग ने श्रीराम लाइफ इंश्योरेंश कंपनी, बांदा को एक माह के अंदर उपभोक्ता में पालिसी में कवर किए गए 2 लाख रुपये और 5 हजार रुपये हर्जाना अदा करने का आदेश दिया है।
बांदा शहर निवासी श्रीकृष्ण गुप्ता ने आयोग में दायर की रिट में अपने अधिवक्ता रामशरण गुप्त के जरिए कहा था कि पालिसी में कवर की गई राशि कंपनी नहीं दे रही। फोरम ने कंपनी को नोटिस जारी किया। कंपनी का कहना था कि यह क्रिटिकल इनलेस राइडर क्लेम में नहीं आता।
फोरम अध्यक्ष तूफानी प्रसाद और सदस्य अनिल चतुर्वेदी ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आदेश दिया। कहा कि कंपनी ने ग्राहक सेवा में त्रुटि और शर्तों का उल्लंघन किया है। एक माह के अंदर बीमा राशि के 2 लाख, मानसिक प्रताड़ना के 3 हजार और मुकदमा खर्च के 2 हजार कंपनी उपभोक्ता को अदा करे।