बांदा। किशोरी के साथ दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने आजीवन कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है। घटना के करीब तीन साल बाद फैसला आया। जुर्माने की रकम किशोरी को दी जाएगी।
बबेरू कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में पांच जून की रात किशोरी गांव के बाहर शौच के लिए गई थी। तभी क्योटरा (बदौली) निवासी बीरबल ने दुष्कर्म किया। किशोरी की मां की तहरीर पर पुलिस ने पाक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की। अभियोजन की ओर से अमर सिंह गौतम आदि ने पैरवी की और छह गवाह पेश किए।
दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद गुरुवार को विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी एक्ट) ऋषि कुमार ने बीरबल को उम्र कैद और 30 हजार रुपये जुर्माना किया। दोषी जमानत पर था। उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।