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बीमा कंपनी ने दिया 3.63 लाख का क्लेम चेक

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बांदा। उपभोक्ता फोरम के आदेश पर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी मुंबई ने पति की मृत्यु पर विधवा को चार फीसदी ब्याज के साथ 3.63 लाख का क्लेम चेक सौंपा। नरैनी रोड अतर्रा निवासी निर्मला लोध पत्नी दादूराम ने 25 मई 2016 को उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया था कि पति की मृत्यु पर बीमा कंपनी क्लेम नहीं दे रही है।
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मामले की सुनवाई करते हुए उपभोक्ता फोरम ने कंपनी को आदेश दिए थे कि वह पीड़िता को 2.50 लाख का क्लेम अदा करे। परिवादिनी को मानसिक पीड़ा और मुकदमा खर्च छह हजार रुपये भी एक माह में अदा करे।
बीमा कंपनी इस फैसले के खिलाफ राज्य आयोग में चली गई। 2 अगस्त 2016 को राज्य आयोग ने फोरम के निर्णय पर रोक लगा दी और 21 जुलाई 2020 को न्यायमूर्ति अख्तर हुसैन ने अपील की सुनवाई करते हुए बीमा कंपनी की अपील को खारिज कर दिया। बीमा कंपनी ने पीड़ित को 3,63,335 रुपये का चेक उपभोक्ता फोरम में सौंपा। अध्यक्ष राम कैलाश, सदस्य शैलेंद्र नाथ, अधिवक्ता राजेंद्र सिंह, रीडर स्वतंत्र रावत मौजूद रहे।
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