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हत्या में ससुर की जमानत अर्जी खारिज

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बांदा। दहेज हत्या के आरोपी ससुर की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी।
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जिला शासकीय अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह परिहार ने बताया कि राममिलन ने पति, ससुर, सास सहित नौ लोगों के विरुद्ध दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि पुत्री रचना की शादी 25 जून 2018 को खौंड़ा (तिंदवारी) गांव निवासी शिव भवन के साथ हुई थी।
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50 हजार रुपये और बाइक की मांग लेकर पुत्री को प्रताड़ित किया जाता रहा। ससुरालियों ने आग से जलाकर उसकी हत्या कर दी। बृहस्पतिवार को आरोपी ससुर रामदास की जमानत अर्जी पर सेशन न्यायाधीश गजेंद्र कुमार ने सुनवाई की।
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दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस के बाद अर्जी खारिज कर दी। गौरतलब है कि 9 अगस्त को आरोपी सास केशकली की जमानत अर्जी भी अदालत से खारिज हो चुकी है।
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