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कोर्ट से तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

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बांदा। अपहरण और दुष्कर्म के अलग-अलग केसों में तीन आरोपियों की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) मोहम्मद रिजवान अहमद ने खारिज कर दीं।
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बिसंडा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी उसकी 14 वर्षीय पुत्री को गांव का युवक ले गया और गुजरात में शादी कर ली। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी नीरज उर्फ भैरमदीन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी ने अधिवक्ता के जरिए जमानत अर्जी दाखिल की। शुक्रवार को न्यायाधीश ने खारिज कर दी। उधर, कोतवाली देहात क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी के भाई ने गांव के अमित कुमार पर बहन से दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पुलिस ने गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया था। उसकी जमानत अर्जी भी खारिज हो गई। वहीं, अतर्रा क्षेत्र के एक गांव में घर में घुसकर किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी सलमान को पुलिस ने जेल भेज दिया था। इसकी जमानत अर्जी भी विशेष न्यायाधीश ने खारिज कर दी। जमानत अर्जियां खारिज कराने में विशेष लोक अभियोजक शिवपूजन सिंह पटेल ने पैरवी की। तीनों आरोपी जेल में हैं।
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दहेज हत्यारोपी की जमानत अर्जी खारिज
बांदा। दहेज हत्या के आरोपी देवर की जमानत अर्जी सेशन न्यायाधीश गजेंद्र कुमार ने निरस्त कर दी। कालूकुआं निवासी भाई ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी उसकी बहन प्रियंका पाल की शादी डेढ़ वर्ष पूर्व हुई थी। ससुरालियों द्वारा दहेज को लेकर प्रताड़ित करने पर प्रियंका ने आत्महत्या कर ली।
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पुलिस ने आरोपी ससुरालीजनों को जेल भेज दिया था। जिला शासकीय अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह परिहार ने बताया कि शुक्रवार को मृतका के देवर अरविंद पाल की जमानत अर्जी पर सुनवाई की गई। इसे सेशन न्यायाधीश ने खारिज कर दी।
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