बांदा। दवा दुकानों में अब सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य होगा। दवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए आइस बॉक्स (बर्फ पेटी) का प्रयोग किया जाएगा। इसका उल्लंघन करने पर मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निलंबित हो सकता है। ग्राहक को रसीद न देने पर दवा विक्रेता के विरुद्ध कार्रवाई होगी।
ड्रग इंस्पेक्टर श्रीकांत गुप्ता ने बताया कि दवा विक्रेताओं को निर्देश दिया गया है कि दवाओं को रखने में तापमान का विशेष ध्यान रखें। कोल्ड चेन में लापरवाही से दवा का असर कम हो सकता है। मरीज पर इसका विपरीत असर पड़ सकता है। बताया कि पिछले दिनों निरीक्षण के दौरान लिए गए दवाओं के नमूने असुरक्षित और नकली पाए गए हैं। चेतावनी दी कि निरीक्षण में खामियां मिलने पर संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। आम लोगों से भी अपील की है कि दवा खरीदते समय कंपनी व तिथि अवश्य देखें और दवा की रसीद लें। रसीद न देने पर इसकी जानकारी औषधि विभाग को दें।