बांदा। सड़क हादसे में मौत प्रकरण में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण न्यायालय ने बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को आठ लाख 26 हजार बीमा क्लेम (एवार्ड) पीड़ित पक्ष को अदा करने का आदेश दिया है। साथ ही याचिका दाखिल करने की तिथि से भुगतान तक साढ़े सात फीसदी वार्षिक ब्याज भी देने को कहा है।
शासकीय अधिवक्ता अतुल कुमार शुक्ला ने बताया कि 14 मई 2016 को नरैनी में देविन पुरवा निवासी 16 वर्षीय विनोद कुमार को लापरवाही से ट्रैक्टर चलाते हुए चालक ने टक्क र मार दी थी। विनोद की मौके पर मौत हो गई थी। वह स्कूली छात्र था। पिता बाबूलाल ने रिपोर्ट दर्ज कराने के साथ ही अधिवक्ता मो. यासमीन के जरिए क्लेम दायर किया था। इसमें यूनाइटेड बीमा कंपनी और ट्रैैक्टर मालिक मान सिंह व चालक अमरनाथ को पार्टी बनाया गया था। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद बुधवार को पीठासीन अधिकारी धर्मेंद्र कुमार पांडेय ने याचिका पर फैसला सुनाया।