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दो आरोपियों की जमानत अर्जियां खारिज

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बांदा। दहेज हत्या और मारपीट के दो अलग-अलग मामलों के दो आरोपियों की जमानत अर्जियां सेशन न्यायाधीश ने खारिज कर दीं। तिंदवारी थाना क्षेत्र में उसरा नाला के पास सड़क से निकलने को लेकर 21 मार्च 2022 को हुए विवाद में ट्रक चालक प्रदीप ने ट्रैक्टर चालक श्याम सिंह को पीटा था। बचाने में लखनलाल को ट्रक खलासी राजेश कुमार ने लोहे की राड से हमला कर दिया। बचाने आए लखन के पुत्र श्याम सिंह को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल के पिता संतोष सिंह (अमेठी) ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपी प्रदीप जेल में है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सेशन न्यायाधीश गजेंद्र कुमार ने मंगलवार को जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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दूसरे केस में पैलानी थाना क्षेत्र में कसिया डेरा निवासी भैरम निषाद ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री संतोषिया की शादी राममूरत निषाद के साथ की थी। आरोप लगाया कि दहेज के लिए 23 जुलाई 2021 की रात ससुराल में संतोषिया की हत्या कर शव पेड़ में लटका दिया। पुलिस ने आरोपी पति को जेल भेज दिया। मंगलवार को उसकी जमानत अर्जी सेशन न्यायाधीश ने खारिज कर दी।
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