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तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

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बांदा। अनुसूचित जाति के दरवाजे पर फायरिंग कर दहशत फैलाने के दो आरोपी कमासिन रोड (बबेरू) निवासी नवल किशोर मिश्रा और बृजमोहन उर्फ राजा यादव की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी) ने खारिज कर दी।
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पड़नी गांव में अनुसूचित जाति की सुशीला ने बबेरू कोतवाली में उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कहा था कि 21 जून को उसके दरवाजे पर आकर उसे और उसके ससुरालीजनों पर लाइसेंसी रिवाल्वर व बंदूक से फायर किया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
सीओ बबेरू सियाराम ने अदालत में पत्र भेजकर जमानत न दिए जाने का अनुरोध भी किया था। विशेष लोक अभियोजक जावत्री प्रसाद विश्वकर्मा ने जमानत अर्जी का विरोध किया।
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उधर, पैलानी थाना क्षेत्र के एक गांव में 16 जुलाई की रात किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने वाले पड़ोसी सत्तन की अग्रिम जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) अनु सक्सेना ने खारिज कर दी।
आरोपी अधिवक्ता के जरिए अदालत में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। उसके विरुद्ध किशोरी की मां ने पैलानी थाने में छेड़छाड़ और धमकी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विशेष लोक अभियोजक शिवपूजन सिंह पटेल व सहायक शासकीय अधिवक्ता रामसुफल सिंह ने विरोध किया।
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