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नौ महीने में 34,097 करोड़ की बैंकिंग धोखाधड़ी

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सांसद विशंभर प्रसाद निषाद। - फोटो : BANDA
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बांदा। वर्ष 2021 में अप्रैल से दिसंबर के बीच देशभर के 27 बैंकों में 34,097 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई है। इस बीच 100 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की कुल 96 घटनाएं हुईं। यह जानकारी केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डा. भागवत कराड़ ने मंगलवार को राज्यसभा में बांदा के सांसद विशंभर प्रसाद निषाद के सवाल पर लिखित में दी।
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उन्होंने बताया कि जालसाजों और चूक कर्ताओं को भगोड़ा व आर्थिक अपराधी घोषित करने के साथ ही उनकी संपत्ति जब्त व कुर्क करने की कार्रवाइयां की गई हैं। सांसद निषाद ने बताया कि उन्होंने और राज्यसभा सांसद छाया वर्मा, चौधरी सुखराम सिंह यादव तथा रामनाथ ठाकुर ने इस बारे में अतारांकित प्रश्न के जरिये सरकार से पूछा था कि वर्ष 2021-22 में 100 करोड़ से अधिक की बैंकिंग धोखाधड़ी का बैंकवार ब्योरा क्या है? दोषी अधिकारियों और धोखेबाजों पर क्या कार्रवाई की गई है?
निषाद ने बताया कि इस अतारांकित प्रश्न का जवाब मंगलवार (29 मार्च) को वित्त राज्यमंत्री ने लिखित में दिया। बताया गया है कि धोखाधड़ी करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। इरादतन चूक कर्ताओं की फोटो प्रकाशित करने का सरकार ने सुझाव दिया है। अपराधी को किसी सिविल दावे में बचाव करने के हक से वंचित करने के लिए भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 को अधिनियमित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश दिए गए हैं कि धोखाधड़ी रोकने को शुरूआत में ही इसकी पहचान कर ली जाए।
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