बलरामपुर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ लेने वाले जिले के 5291 किसानों को उप कृषि निदेशक कार्यालय से नोटिस जारी किया गया है। निर्धारित समय में धनराशि वापस न करने वाले अपात्र किसानों के खिलाफ आरसी जारी कर दी जाएगी। आरसी के माध्यम से 10 प्रतिशत संग्रह शुल्क व ब्याज की वसूली के साथ-साथ अन्य कार्रवाई भी की जाएगी।
उप कृषि निदेशक डॉ. प्रभाकर सिंह ने गुुरुवार को बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों की जांच-पड़ताल के बाद आयकर दाता, मृतक, गलत खातों में भुगतान लेने व अन्य कारणों से कुल 5291 किसान अपात्र पाए गए हैं। सभी को नोटिस जारी कर दिया गया है।
अपात्र किसानों को बताया गया है कि आपके खाते में किस्तवार जो धनराशि प्राप्त हुई है, उस धनराशि को तत्काल डायरेक्टर एग्रीकल्चर एंड फाइनेंस कंट्रोलर यूपी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा एनबीआरआई लखनऊ के खाता संख्या 40279688625 में जमा करा दें जिसका आईएफएससी कोड एसबीआई एन0010173 है।
बैंक में धनराशि जमा करके क्षेत्रीय कर्मचारी या उप कृषि निदेशक कार्यालय में ट्रांजेक्शन संख्या, यूटीआर संख्या, ट्रांजेक्शन तिथि व जमा की गई धनराशि का विवरण उपलब्ध करा दें अन्यथा तहसील स्तर से आरसी के माध्यम से 10 प्रतिशत संग्रह शुल्क व ब्याज सहित वसूली की जाएगी और विधिक कार्रवाई भी की जाएगी।