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चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर सपा प्रत्याशी को नोटिस

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बलरामपुर। बिना अनुमति के नामांकन दाखिल करते समय जुलूस निकालना और कोविड प्रोटोकाल का पालन न करना सपा प्रत्याशी को भारी पड़ सकता है। जिला प्रशासन ने इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए सदर विधानसभा क्षेत्र से पर्चा दाखिल करने वाले सपा प्रत्याशी जगराम पासवान को नोटिस जारी किया है। इसके तहत सपा प्रत्याशी से साक्ष्यों के साथ दो दिन में लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया है। तय मियाद में जवाब न देने पर आरोपी प्रत्याशी के खिलाफ पुलिस में आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज होगा।
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बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र (अनुसूचित जाति) के रिटर्निंग आफिसर व उपजिलाधिकारी राजेंद्र बहादुर की तरफ से सपा प्रत्याशी को जारी नोटिस में कहा गया है कि सात फरवरी को नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान बिना अनुमति लिए दो पहिया व चार पहिया वाहनों से कलेक्ट्रेट तक जुलूूस निकाला गया जबकि निर्वाचन आयोग ने नामांकन जुलूस निकालने पर रोक लगा रखी थी। साथ ही नामांकन के दौरान आरोपी प्रत्याशी के समर्थकों द्वारा कोविड प्रोटोकाल का पालन भी नहीं किया गया। रिटर्निंग आफिसर ने इस संबंध में सपा प्रत्याशी से साक्ष्यों के साथ दो दिन में स्पष्टीकरण मांगा है।
स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने पर निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता एवं कोविड-19 की गाइड लाइन के उल्लंघन का आरोपी मानते हुए प्रत्याशी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्यवाही की जाएगी।
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