बलरामपुर। पूर्व चेयरमैन तुलसीपुर की हत्या की साजिश व गैंगस्टर के आरोप में जेल में बंद पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद रमीज की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।
अपर शासकीय अधिवक्ता हेमंत शुक्ल ने बताया कि पूर्व चेयरमैन फिरोज पप्पू की हत्या की साजिश में शामिल अभियुक्त रमीज पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करते हुए जेल में निरुद्ध किया गया है। अभियुक्त ने गैंगस्टर कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी।
अभियोजन पक्ष की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता जमानत का विरोध कर बताया गया कि अपराध गंभीर प्रकृति का है। पूर्व में किए अपराध को देखते हुए इनकार नहीं किया जा सकता। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्क को सुनने के बाद प्रकरण गंभीर मानते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। इसी मुकदमे में अभियुक्त शकील की जमानत प्रार्थना पत्र को भी विशेष सत्र न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट जहेंद्र पाल सिंह ने निरस्त कर दिया है। संवाद