बलरामपुर। राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह-समझौते के आधार पर मुकदमों का निस्तारण कराया जाएगा। जिले में 14 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी। इसमें निस्तारित होने वाले मुकदमों को चुनौती भी नहीं दी जा सकती है।
जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नरेंद्र बहादुर यादव की अध्यक्षता में 14 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह-समझौते से मुकदमों का निस्तारण कराया जाएगा।
प्राधिकरण सचिव ज्ञानेंद्र कुमार ने बीते दिन बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी प्रकार के शमनीय आपराधिक मामले, बैंक रिकवरी वाद, बिजली एवं जल के बिल से संबंधित विवाद, पारिवारिक वाद, भूमि, सेवानिवृत्त, राजस्व व मोटर दुर्घटना आदि मामले आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित कराए जाएंगे।
लोक अदालत में मामलों का निस्तारण कराने के लिए किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं है। राष्ट्रीय लोक अदालत में होने वाले मुकदमों के निर्णय के खिलाफ कोई अपील भी नहीं की जा सकेगी।