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सुविधा एप से मिलेगी राजनीतिक दलों को रैली व बैठक की अनुमति

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बलिया। विधान सभा चुनाव 2022 के दौरान कोई राजनीतिक दल मनमानी रैली और बैठक नहीं कर पाएंगे। अब उन्हें इसके लिए सुविधा एप पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अनुमति मिलने के बाद ही वह रैली या बैठक आयोजित कर पाएंगे।
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आगामी विधानसभा चुनाव में रैली और बैठक की अनुमति सुविधा एप के माध्यम से ही दी जाएगी। राजनीतिक दलों को इस एप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। रैली स्थल अथवा चुनाव बैठक स्थल की अनुमति ‘पहले आओ पहले पाओ’ सिद्धांत के आधार पर दी जाएगी। इसके लिए सभी ईआरओ अपने-अपने क्षेत्रों में हेलीपैड, मैदान, मैरिज हॉल एवं अन्य बैठक स्थलों का चिह्नांकन कराया जा रहा है। इसके अलावा नगरीय क्षेत्र में पांच मतदान केंद्रों के अंतर्गत आने वाले समस्त बूथों को आदर्श बूथ के रूप में विकसित किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में 10 मतदान केंद्र के समस्त बूथों को आदर्श बूथ का स्वरूप प्रदान किया जाएगा। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम दो पिंक बूथ भी बनाए जाएंगे। पिंक बूथ पर तैनात सभी मतदान कर्मी महिलाएं होंगी। बूथ और पिंक बूथ बनाते समय उन क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखा जाएगा, जहां विगत चुनावों में कम वोटिंग प्रतिशत रहा है। इससे वोटिंग को प्रोत्साहन मिलेगा।
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आदर्श दिव्यांग वोटरों को मिलेगी व्हील चेयर की सुविधा
चुनाव आयोग के निर्देशानुसार ऐसे सभी बूथों को जहां पर कोई भी दिव्यांग वोटर चिन्हित हैं, वहां व्हीलचेयर और रैंप-वे की व्यवस्था की जाएगी। निर्वाचन से जुड़े समस्त अधिकारियों को इसके लिए निर्देशित किया गया है। ताकि नियमित रूप से निरीक्षण कर सभी बूथों पर शौचालय, पेयजल, बिजली व आवागमन मार्ग की व्यवस्था दुरुस्त करा ली जाए।
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सी-विजल एप के माध्यम से करें शिकायत
सी-विजिल एप के माध्यम से चुनाव आदर्श आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित शिकायतें ऑनलाइन की जा सकती हैं। शिकायत मिलते ही चुनाव आयोग के अधिकारी एवं पर्यवेक्षक संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
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निर्वाचन आयोग से सुविधा एप के माध्यम से चुनावी रैलियों और बैठकों की अनुमति के ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अनुमति के बाद ही किसी भी दल को रैली आदि का आयोजन कर सकेगा। इसके अलावा आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत कोई भी व्यक्ति सी-विजिल एप के माध्यम से कर सकेगा। लोगों को अधिकाधिक संख्या में सी-विजिल एप को डाउन लोड करना चाहिए।
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सर्वेश यादव, उप जिला मजिस्ट्रेट।
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