बलिया। तत्कालीन थानाध्यक्ष बांसडीह रोड को साक्ष्य के लिए बार-बार आदेशित करने के बाद भी अदालत से गैर हाजिर रहने पर विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो कोर्ट प्रथमकांत की न्यायालय ने सख्ती दिखाई है।
विवेचक संजय कुमार त्रिपाठी एसओ दोहरीघाट के विरुद्ध पुनः गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए एसपी मऊ को आदेशित किया गया कि उनका वेतन रोकते हुए 27 फरवरी को किसी सक्षम पुलिस अधिकारी से गिरफ्तार कराकर या स्वयं उपस्थित कराएं। बांसडीह रोड थाना अंतर्गत 26 जून 2018 को एक नाबालिग किशोरी का अपहरण हुआ था, जिसका ट्रायल पॉक्सो कोर्ट में गवाही में चल रहा है। इसमें मामले के विवेचक बांसडीह थाने में एसआई रहे कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। संवाद