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मीटर में की छेड़छाड़ तो तीन माह का जुर्माना देकर कराएं दुरुस्त

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विद्युत विभाग ने बिजली की चोरी रोकने को लेकर नया तरीका अपनाया है। अगर मीटरिंग सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की है तो बिजली चोरी का तीन माह का निर्धारित जुर्माना जमाकर संबंधित उपभोक्ता मीटरिंग सिस्टम को दुरुस्त करा सकते हैं। इसके बाद उनका संयोजन नियमित हो जाएगा।
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बिजली चोरी रोकने के लिए विद्युत विभाग की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। बताया जाता है कि अधिकारियों की टीम की ओर से की जा रही लगातार कार्रवाई के दौरान यह बात सामने आई कि कई लोग मीटर के साथ छेड़छाड़ कर चोरी से बिजली का प्रयोग करते हैं। इसे लेकर विभाग की ओर से भी अब कवायद शुरू की गई है। विभाग ने इस तरह के उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए निर्देश दिया है कि अगर कोई उपभोक्ता स्वयं ही आवेदन कर सूचित करता है कि उसके मीटर से पहले केबल कट है और वह बिजली का प्रयोग कर रहा है तो विभाग की ओर से संबंधित उपभोक्ता के यहां तीन माह का विद्युत निर्धारण किया जाएगा। उपभोक्ता की ओर से यह धनराशि जमा करने के बाद उसकी मीटरिंग व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। इसके बाद संबंधित उपभोक्ता का कनेक्शन भी नियमित किया जाएगा। इस बाबत विद्युत वितरण खंड द्वितीय के अधिशासी अभियंता चंद्रेश उपाध्याय ने बताया कि यह योजना लागू है और मीटर बाईपास कर चोरी से बिजली का प्रयोग करने वाले इसका लाभ ले सकते हैं। अन्यथा जांच के दौरान पकड़े जाने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
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