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Ballia News: हत्या के चार दोषियों को दस-दस साल की सजा

सार

बलिया में जिला जज अनिल कुमार झा की अदालत ने दहेज हत्या मामले में चार परिजनों को दस-दस साल की सजा सुनाई। सभी दोषियों पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
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विस्तार
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बलिया। जिला जज अनिल कुमार झा की अदालत ने शुक्रवार को दहेज के लिए प्रताड़ित व हत्या करने के मामले में दोषी मिले रिपुंजय वर्मा, सास, जेठ व जेठानी को दस-दस साल की सजा सुनाई। सभी पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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बैरिया थाना क्षेत्र के दुर्जनपुर गांव निवासी श्रद्धालाल वर्मा की बेटी प्रतिमा की शादी वर्ष 2016 में उसी थाना क्षेत्र के दयाछपरा बुधनचक निवासी रामगृही वर्मा के बेटे रिपुंजय वर्मा से हुई थी। शादी के कुछ महीने बाद दहेज के लिए ससुराल वाले विवाहिता को प्रताड़ित करने लगे। मायके पक्ष ने आरोप लगाया कि चार मई 2021 को उसे जहरीला पदार्थ खिला दिया गया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान प्रतिमा की मौत हो गई। पिता की तहरीर पर पति, जेठ, सास व जेठानी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। जिला जज अनिल झा की अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद पति रिपुंजय, जेठ मृत्युंजय, सास तपेश्वरी देवी व जेठानी प्रियंका को दस-दस साल की सजा सुनाई।
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