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कोर्ट के निर्देश पर लेखपाल व कानूनगो सहित आठ पर मुकदमा

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बलिया। सीजेएम कोर्ट के निर्देश पर सदर कोतवाली पुलिस ने सदर तहसील लेखपाल प्रदीप तिवारी, सदर तहसील कानूनगो शिवराम सहित आठ लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है। अभियुक्तों पर कुटरचित व फर्जी तरीके से पीड़ित की जमीन को बेचने का आरोप है।
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गाजीपुर जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र के सहवान तकिया निवासी कैलाश नाथ वर्मा ने कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसका ननिहाल बलिया सदर कोतवाली के जगदीशपुर है। नानी इंद्रासनी देवी ने अपने जीवन काल में दो पुत्री क्रमश: गौरी देवी पत्नी रामअवतार व सियाराम देवी पत्नी हरिनाथ प्रसाद को रजिस्ट्री कर दिया था। जिसके बाद दोनों पुत्रियां अपने-अपने हिस्से में आबाद चली आ रही है। माता सियाराम देवी व पिता हरिनाथ प्रसाद के मृत्यु के बाद उक्त मकान का वारिस हूं। नगर पालिका परिषद बलिया के अभिलेख में आज भी मेरा नाम दर्ज चला आ रहा है।
उक्त जमीन व मकान पर मेरी बहू मधु वर्मा पत्नी संतोष वर्मा निवासी सहवान तकिया, गाजीपुर ने तत्कालीन क्षेत्रीय लेखपाल प्रदीप तिवारी व क्षेत्रीय कानूनगो शिवराम को पैसा देकर तथा कूटरचित व फर्जी कागजात तैयार कराकर सदर कोतवाली के बनकटा निवासी चंदा गुप्ता पत्नी संतोष गुप्ता, अनिता गुप्ता पत्नी अजय गुप्ता, कविता गुप्ता पत्नी संजय गुप्ता को 23 जुलाई 2018 को बेच दिया। जिसमें गवाह के रूप में संतोष कुमार वर्मा, जयकुमार पुत्रगण विजय कुमार भी शामिल है। इसकी जानकारी होने पर पीड़ित मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया। जिस पर कोर्ट ने बहू मुधु वर्मा, पुत्र संतोष वर्मा, चंदा गुप्ता, अनिता गुप्ता, कविता गुप्ता, जय कुमार, क्षेत्रीय लेखपाल प्रदीप तिवारी व क्षेत्रीय कानूनगो शिवराम के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।
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