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स्कूल का उप प्रबंधक बन पत्राचार करने वाले पर धोखाधड़ी का केस

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बलिया। एक विद्यालय का उप प्रबंधक बन कर विभागीय अधिकारियों से पत्राचार करने के मामले में दुबहड़ थाना के संवरुबांध गांव निवासी राजेश दत्त पांडेय के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा विद्यालय के प्रबंधक ने दर्ज कराया है। प्रबंधक ने इस बाबत डीएम से शिकायत की थी और डीएम के निर्देश पर मामले की जंाच कर मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश जिला विद्यालय निरीक्षक ने प्रबंधक को दिया था। 16 माह पहले भी आरोपी के खिलाफ फर्जी प्रबंध समिति गठन करने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया था।
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करीब एक सप्ताह पहले विश्वनाथ तिवारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नीरुपुर के प्रबंधक महेश प्रताप तिवारी ने डीएम को शिकायती पत्र देकर बताया था कि विद्यालय प्रबंध समिति के उप प्रबंधक के रुप में पुष्पा पाठक को विभाग द्वारा मान्य किया गया है। राजेश दत्त पांडेय पुत्र स्व. शंकर पांडेय निवासी संवरुबांध विद्यालय प्रबंध समिति, साधारण सभा एवं मातृ संस्था सोसाइटी शिक्षा परिषद के सदस्य तक नहीं हैं। डीएम ने मामले की जांच कर कार्रावाई करने का निर्देश जिला विद्यालय निरीक्षक अमर नाथ राय को दिया था। जांच में डीआईओएस ने पाया पांडेय की ओर से विभाग में बतौर उप प्रबंधक पत्राचार किया गया है और इनके खिलाफ पूर्व में कार्यालय की ओर से 23 अगस्त 2016 को जारी पत्र के अनुपालन में भी मुकदमा दर्ज कराया जा चुका है। डीआईओएस ने विद्यालय के प्रबंधक को पांडेय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर सूचित करने का आदेश दिया। प्रबंधक की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने राजेश दत्त पांडेय के खिलाफ आईपीसी की धारा 419,420,467,468 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया।
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