बलिया। बैरिया कस्बा के चिरैया मोड़ के पास पूर्व जिला पंचायत सदस्य बलवीर उर्फ जलेश्वर सिंह हत्याकांड मामले में सीजेएम सुरेंद्र प्रसाद की अदालत ने आरोपी हरि सिंह के खिलाफ शुक्रवार को वारंट जारी किया है।
बता दे कि सात जुलाई को बैरिया थाना के चिरैया मोड़ के पास बाइक सवार दो बदमाशों ने सोनबरसा गांव निवासी पूर्व जिला पंचायत सदस्य जलेश्वर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में मृतक के छोटे भाई रितेश कुमार सिंह के तहरीर पर बैरिया पुलिस ने पांच के विरूद्घ नामजद मुकदमा दर्ज किया था। जिसमें अभय भारती, सबल सिंह उर्फ अमृतेश व सुनील सिंह को पुलिस ने कुछ दिन बाद ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जबकि सबल जमानत पर बाहर है। वहीं कोर्ट ने अभय व सुनील की जमानत को खारिज कर दिया था। वे दोनों जेल में हैं। जबकि चौथा आरोपी हरीश पासवान कुछ दिन पहले रसड़ा में एसटीएफ की मुठभेड़ में मारा गया था। वहीं पांचवा आरोपी हरि सिंह फरार चल रहा है। जिस पर हत्या की साजिश रचने का आरोप है। जिसके विरूद्घ सीजेएम कोर्ट ने शुक्रवार को वारंट जारी किया।