बलिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं.-4 ज्ञान प्रकाश तिवारी की अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में दोषी शिवशंकर कुमार को पांच साल की सजा सुनाते हुए दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
नगरा थाना के कोदई गांव निवासी मोतीचंद ने 22 जून 2019 को तहरीर दी कि मेरा लड़का पवनेश कुमार खाना खाकर सोया था। रात को 11.30 बजे मेरा लड़का लघुशंका करने करने के लिए घर से निकला था। मेरे दरवाजे के सामने शिवशंकर मोबाइल से बात कर रहा था। बेटे ने दरवाजे पर मोबाइल से बात करने से मना किया। शिवशंकर ने लड़के के पेट में गुप्ती से वार कर दिया। घटना के समय बेटे के चिल्लाने पर पत्नी मौके पर पहुंचीं तो आरोपी ने गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दी। पवनेश का इलाज मऊ और वाराणसी में कराया गया।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की। विवेचना के बाद पत्रावली अदालत में पेश की। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं.-4 के ज्ञान प्रकाश तिवारी की अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के दलीलों सुनने के बाद दोषी शिवशंकर कुमार निवासी कोदई को सजा सुनाई ।
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हत्या के प्रयास मामले में दोषी को एक साल की सजा
बलिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं.-4 ज्ञान प्रकाश तिवारी ने हत्या के प्रयास के मामले में दोषी चांद सिंह को एक वर्ष की सजा और आठ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। रसड़ा कोतवाली के पटना निवासी रामदास ने तहरीर दी थी कि छह अगस्त 2008 को पटना के महेंद्र सिंह ने अपने दोनों लड़कों हरिन्द्र सिंह, चांद और 7-8 लोगों के साथ उनके घर पर आकर हमला किया। मेरी पिटाई कर घायल कर दिया। महेंद्र सिंह ने मेरे ऊपर फायरिंग की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मामले में पुलिस ने जांच के बाद पत्रावली अदालत में पेश की। सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुनाया।