हल्दी। जिले मैं तैनात रहे दो जिला विद्यालय निरीक्षक और एक सेवानिवृत्त सहायक अध्यापक के खिलाफ सीजेएम कोर्ट ने सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले की सुनवाई करने के बाद मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश पर शहर कोतवाली ने मंगलवार की देर शाम मुकदमा दर्ज कर लिया।
नगर के अशोक नगर निवासी रवि तिवारी ने 12 जनवरी को सीजेएम कोर्ट में शिकायती पत्र देकर बताया कि तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक नरेंद्र देव पांडेय द्वारा अपने हस्ताक्षर से पत्र जारी कर धनंजय कुमार पांडेय सेवानिवृत्त सहायक अध्यापक श्री परशुराम इंटर कॉलेज पकवाइनार को शासनादेश के विपरीत प्रवक्ता हिंदी पद पर गांधी इंटर कॉलेज चिलकहर में अध्यापन कार्य हेतु मानदेय पर नियुक्त कर दिया गया। प्रार्थी द्वारा जब इसकी शिकायत मुख्यमंत्री के पोर्टल पर की गई तब इसका संज्ञान लेते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक ने 22 अप्रैल 2019 को जांच में पाया कि धनंजय कुमार पांडेय सेवानिवृत्त अध्यापक श्री परशुराम इंटर कॉलेज पकवाइनार द्वारा तथ्य गोपन कर गलत तरीके से गांधी इंटर कॉलेज चिलकहर से प्रवक्ता हिंदी पद का मानदेय लिया गया है। नरेंद्र देव पांडेय तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक का स्थानांतरण अन्य जनपद हो जाने के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक भास्कर मिश्रा द्वारा प्रभार ग्रहण किए जाने के उपरांत भी धनंजय कुमार पांडेय को जानबूझकर सहायक अध्यापक के मानदेय के रूप में 15000 के स्थान पर प्रवक्ता पद का मानदेय 20000 की दर से प्रतिमाह भुगतान कर शासकीय धनराशि का गबन किया गया है।
इस बाबत जिलाधिकारी को शिकायती पत्र 10 जून 2020 को दिया, इसके अनुपालन में जिला विद्यालय निरीक्षक ने 18 जून 20 को धनंजय कुमार पांडेय सहायक अध्यापक से स्पष्टीकरण मांगा, जिस पर सहायक अध्यापक पांडेय द्वारा अपने प्रवक्ता पद से सेवानिवृत्त होने से संबंधित साक्ष्य उपलब्ध कराया गया। प्रार्थी को प्रधानाचार्य श्री परशुराम इंटर कॉलेज पकवाइनार द्वारा भी 25 अगस्त 20 को इस बाबत साक्ष्य उपलब्ध कराया गया कि धनंजय कुमार पांडेय विद्यालय से 31 मार्च 18 को सहायक अध्यापक पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। इससे स्पष्ट है कि धनंजय कुमार पांडेय प्रवक्ता पद से सेवानिवृत्त नहीं हुए हैं। पुन: जिलाधिकारी द्वारा संज्ञान लेते हुए 15 सितंबर 20 को जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देशित किया कि प्रकरण में अब तक कृत कार्रवाई के संबंध में स्पष्ट करें क्योंकि प्रकरण वित्तीय अनियमितता तथा अनियमित रूप से शासकीय धनराशि के आहरण से संबंधित है। इसमें जिला विद्यालय निरीक्षक भास्कर मिश्र द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले में सीजेएम बलिया ने जिला विद्यालय निरीक्षक भास्कर, वर्तमान तैनाती विधि अधिकारी शिविर कार्यालय माध्यमिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ, नरेंद्र देव पांडेय जिला विद्यालय निरीक्षक, वर्तमान तैनाती जिला विद्यालय निरीक्षक द्वितीय वाराणसी व धनंजय कुमार पांडेय सेवानिवृत्त सहायक अध्यापक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का निर्देश कोतवाली बलिया को दिया। इस बाबत कोतवाल विपिन सिंह ने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है।