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सूचना नहीं देने पर सीएमओ पर लगा 25 हजार रुपये का जुर्माना

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बलिया। आरटीआई के तहत आवेदक को सूचना नहीं उपलब्ध कराने के मामले में दोषी पाते हुए राज्य सूचना आयुक्त प्रमोद कुमार तिवारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी पर 25 हजार का अर्थदंड लगाया है। जिसे उनके वेतन से नियमानुसार तीन किस्तों में काटने का आदेश दिया है।
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भाकपा (माले) के जिला कमेटी के सदस्य लक्ष्मण यादव ने जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मुख्य चिकित्साधिकारी से तीन बिन्दुओं पर सूचना मांगी थी। इसमें जिला क्षय नियंत्रण केन्द्र बलिया (टीबी क्लीनिक) में वर्ष 2014-15 तथा वर्ष 2015-16 में एनआरएचएम तथा एनएचएम के तहत कुल कितने पदों का विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था। उक्त वर्ष में किन-किन अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई। साथ ही नियुक्तियों के क्रम में आरक्षण नियमावलियों के तहत चयन किया गया कि नहीं। उनका नाम पिता के नाम के साथ ही नियुक्त लोगों की जाति/ वर्ग उल्लेख करते हुए जानकारी 23 अप्रैल 2016 को तत्कालीन जन सूचनाधिकारी/ मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मांगी थी, लेकिन विभाग ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इस पर माले नेता लक्ष्मण यादव ने राज्य सूचना आयोग में अपील की थी। जिस पर राज्य सूचना आयुक्त प्रमोद कुमार तिवारी द्वारा दंड लगाने की कार्रवाई की गई।
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