बलिया। कोरोना से कार्डधारकों और कोटेदारों के बचाव के लिए जिला आपूर्ति विभाग ने एक बार फिर व्यापक स्तर पर गाइडलॉइन जारी की है, जिसके तहत राशन वितरण में अनिवार्य रूप से मॉस्क का प्रयोग करने की हिदायत दी गई है। जिला आपूर्ति अधिकारी कृष्ण गोपाल पांडेय ने बताया कि कोटेदार अपनी दुकान पर सैनिटाइजर, साबुन व पानी की व्यवस्था रखें और कार्डधारक का हाथ धुलवाने के बाद ही मशीन पर अंगूठा लगाएं।
डीएसओ ने बताया कि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण द्वारा हो रहे वितरण में पर्याप्त सजगता बरतते हुए साबुन पानी से हाथ को धुलने के बाद ही बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करने और प्रत्येक ट्रांजेक्शन होने के पश्चात ई-पास मशीन के अंगूठा लगाने वाले स्थान को सैनिटाइजर से साफ करने का निर्देश दिया है। इतना ही नहीं, उचित दर विक्रेता स्वयं से तथा एक उपभोक्ता से दूसरे के मध्य कम से कम चार फीट की दूरी बनाए रखते हुए प्रमाणीकरण एवं वितरण करेंगे। एक बार में दुकान पर पांच से अधिक कार्डधारकों को इकट्ठा नहीं करने का भी निर्देश दिया गया है। डीएसओ ने शासन के निर्देशानुसार सभी कोटेदारों को समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारक में प्रति यूनिट पांच किग्रा0 खाद्यान्न नि:शुल्क वितरण करने का निर्देश दिया है।