बांसडीह। मनियर नगर पंचायत के उपचुनाव में भाजपा का वनवास समाप्त हो गया है। सोमवार को बांसडीह इंटर काॅलेज में हुई मतगणना में नगर पंचायत मनियर अध्यक्ष पद के उपचुनाव में भाजपा की उम्मीदवार बुचिया देवी ने 2135 वोटों के अंतर से सपा उम्मीदवार धनवती देवी को हराकर चुनाव में जीत दर्ज की है।
चुनाव अधिकारी देवमणि मिश्रा ने बुचिया देवी के चुनाव एजेंट कुंवर विजय सिंह पप्पू को जीत का प्रमाण पत्र दिया। इसके पूर्व नगर पंचायत मनियर के अध्यक्ष पद उपचुनाव की सुबह नौ बजे से मतगणना शुरू हुई। प्रथम चक्र से ही भाजपा उम्मीदवार बुचिया देवी सपा उम्मीदवार धनवती देवी से आगे चल रही थीं।
पांच चक्र की मतगणना में बुचिया देवी सभी चक्र में धनवती देवी से आगे रही। बुचिया देवी ने कुल 5158 मत तथा धनवती देवी ने 3023 मत प्राप्त किया।
निर्दल सुभावती को 328 तथा देवान्ती को 107 मत प्राप्त हुआ। उपचुनाव में कुल 8854 मत पड़े थे। 221 मत अवैध घोषित किया गया। कुल 8633 वैध मतों में से प्रत्याशियों ने मत प्राप्त किया।
मतगणना के दौरान सीआरओ त्रिभुवन, एडिशनल एसपी अनिल झा, एसडीएम अभिषेक प्रियदर्शी, सीओ प्रभात कुमार, आरओ देवमणि मिश्रा, एआरओ डॉ मनोज राव, तहसीलदार नितिन सिंह, राकेश सिंह, बसंत सिंह, कुबेर यादव समेत कई थानों की फोर्स समेत काफी संख्या में पुलिस व पीएसी बल सुरक्षा में तैनात रहें।
2023 के चुनाव में दूसरे नंबर पर थीं बुचिया : आदर्श नगर पंचायत मनियर में 2023 के चुनाव में सपा के उम्मीदवार रितु देवी पत्नी नथुनी प्रसाद चुनाव जीतकर मनियर के अध्यक्ष पद पर काबिज हुई थीं। उनके द्वारा अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी (वर्तमान की विजयी प्रत्याशी) भाजपा के बुचिया देवी पत्नी घूरा को करीब 1600 मतों से शिकस्त दी थी। मनियर के चेयरमैन पद अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित था।
प्रत्याशी बुचिया देवी ने रितु देवी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र फर्जी बताते हुए उनकी उम्र पर आपत्ति दर्ज की थी। उन्होंने जिलाधिकारी के पास आपत्ति दर्ज करते हुए उनके अभिलेख की जांच कराए जाने की मांग की थी। जिलाधिकारी ने अध्यक्ष रितु देवी के अभिलेखों का जांच करने के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी को आदेशित किया।
तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मनिराम सिंह द्वारा जांच कराए जाने पर रितु देवी के शैक्षिक अभिलेख अंक पत्र फर्जी पाया गया एवं उनके उम्र में भी कमी पाई गई। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने रितु देवी के विरुद्ध बलिया कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था।
बुचिया देवी की तरफ से जिला जज अमित पाल सिंह की अदालत में भी मुकदमा दायर किया गया, जिसमें अदालत ने रितु देवी के चुनाव को रद्द कर दिया।
20 दिसंबर 2024 को हाईकोर्ट ने फैसले में दोबारा रितु देवी को अयोग्य करार देकर उनका निर्वाचन रद्द कर दिया और चुनाव कराने का आदेश दिया था। इसी आदेश के आलोक में उपचुनाव हुआ।