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Ballia News: पॉक्सो एक्ट के मामले में राजकमल पर एक और प्राथमिकी दर्ज

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मनियर। छेड़खानी, पॉक्सो एक्ट और अपहरण के मामले में नामजद चल रहे राजकमल वर्मा उर्फ मंत्री के खिलाफ एक और प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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इस बार कार्रवाई न्यायालय की ओर से जारी गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) और उद्घोषणा आदेश के बावजूद न्यायालय के समक्ष उपस्थित न होने के आरोप में की गई है। पुलिस के अनुसार मनियर थाने में तैनात रहे विवेचक उपनिरीक्षक रमेश कुमार यादव की तहरीर पर 2 जून को राजकमल वर्मा उर्फ कमला वर्मा उर्फ मंत्री निवासी पिंडारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। तहरीर में कहा गया कि संबंधित मामले की विवेचना के दौरान न्यायालय से एनबीडब्ल्यू और 84 बीएनएस के तहत उद्घोषणा आदेश प्राप्त हुआ था, जिसका नियमानुसार पालन भी कराया गया। इसके बावजूद आरोपी न तो न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ और न ही पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। लगातार फरार रहने पर एएसजे-8 पॉक्सो कोर्ट बलिया की ओर से पृथक अभियोग दर्ज करने का आदेश दिया गया, जिसके अनुपालन में मनियर पुलिस ने नई प्राथमिकी दर्ज की गई है। थाना प्रभारी अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं।
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गौरतलब है कि 20 अप्रैल को एक किशोरी के पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद 19 मई को किशोरी के कथित अपहरण के मामले में भी पीड़िता के पिता की तहरीर पर दूसरा मुकदमा दर्ज किया गया। इन मामलों में आरोपी के फरार रहने पर पुलिस ने 25 मई को उसके घर पर मुनादी कराकर न्यायालय में उपस्थित होने की नोटिस भी चस्पा की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी अब भी फरार है और उसकी तलाश जारी है।
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