बलिया। अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 40000 के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं, अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
वादी के अनुसार, 22 अप्रैल 2019 को दिन में करीब 11:30 बजे रमेश पुत्र रामविलास राजभर वादी के घर में घुसकर उसकी नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर उससे दुष्कर्म किया। घटना के समय परिजन खेत काटने गए थे। जब वह लोग घर लौटे तो दोनों को पकड़ कर गांव वालों को इकट्ठा किया। अभियुक्त रमेश ने कहा कि मैं इससे शादी करूंगा। घरवाले मुकदमा दर्ज न करने पर राजी हो गए और अभियुक्त को छोड़ दिए। अगले दिन फिर रमेश घर आया और भद्दी-भद्दी गालियां दी। इसके बाद वादी की तहरीर पर रसड़ा पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
इसमें न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अभियुक्त रमेश कुमार पुत्र रामविलास राजभर निवासी मिर्जापुर थाना रसड़ा बलिया के खिलाफ दोष पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 40 हजार अर्थदंड से दंडित किया। वहीं, अर्थदंड अदा न करने की दशा में छह माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।