बहराइच। राज्य सूचना आयुक्त ने एक्सईएन मध्यांचल विद्युत वितरण खंड के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। आयुक्त ने एक्सईएन पर यह कार्रवाई आरटीआई कार्यकर्ता को सूचना उपलब्ध कराने में हीलाहवाली बरतने के आरोप में की है।
विकास खंड चित्तौरा के चिलवरिया गांव निवासी आरटीआई कार्यकर्ता भगवानदीन ने मध्यांचल विद्युत वितरण खंड के एक्सईएन से चार बिंदुओं में सूचना मांगी थी। मामले में सूचना न उपलब्ध कराने पर आरटीआई कार्यकर्ता ने इसकी अपील राज्य सूचना आयुक्त के न्यायालय पर की थी।
आयुक्त ने कई बार तिथियों को निर्धारित कर एक्सईएन विद्युत से आरटीआई कार्यकर्ता को सूचनाएं उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए थे। लेकिन इसके बावजूद तय तिथियों में एक्सईएन उपस्थित नहीं हुए और न ही उन्होंने सूचनाओं को उपलब्ध कराया।
मामले को राज्य सूचना आयुक्त ने गंभीरता से लेते हुए एक्सईएन को 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। सूचना आयुक्त ने अर्थदंड की धनराशि तीन समान किश्तों में एक्सईएन के वेतन से वसूली करने का निर्देश प्रबंध निदेशक मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमटेड लखनऊ को दिए हैं।