बहराइच। दीवानी न्यायालय में अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से वादों की सुनवाई का निर्णय लिया गया है। जनपद न्यायाधीश ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सोमवार को गाइडलाइन जारी कर निर्देश दिए हैं।
दीवानी न्यायालय के सिस्टम ऑफिसर वैभव सिंह चौहान ने बताया कि जिले में कोरोना मरीजों की निरंतर बढ़ रही संख्या पर न्यायालय में वादों की सुनवाई को लेकर जनपद न्यायाधीश ने उच्च न्यायालय के निर्देश पर नई गाइडलाइन जारी की है। उन्होंने बताया कि सोमवार से गाइडलाइन की कार्ययोजना को अमल में लाना शुरू कर दिया गया है।
सिस्टम ऑफिसर चौहान ने बताया कि नई गाइडलाइन के तहत अब न्यायालय परिसर स्थित विभिन्न न्यायालयों पर वादों की सुनवाई ऑनलाइन व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से की जाएगी। न्यायालय परिसर में भीड़ पर अंकुश लगाने के लिए बिना अति आवश्यक के वादकारियों का प्रवेश वर्जित रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर ही वादकारियों को न्यायालय परिसर में आने की अनुमति रहेगी।