बागपत। विधानसभा चुनाव में मतदाता पहचान पत्र न होने पर 12 अन्य पहचान दस्तावेज में से कोई एक दिखाकर मतदान कर सकते हैं। इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी राजकमल यादव ने निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रशासन ने चुनाव शांतिपूर्ण व निष्पक्ष कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता को पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा और मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत न कर पाने पर मतदाता आधार कार्ड, मनरेगा जॉबकार्ड, बैंक/डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय से जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई की ओर से जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की ओर कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसद/विधायक/विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड से मतदान कर सकते हैं। संवाद