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Baghpat News: युवक को गोली मारने वाले दो हमलावरों को पांच साल की सजा

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बागपत। तितरौदा गांव में 12 साल पहले मोबाइल को लेकर हुई कहासुनी में रवि को गोली मारने वाले नीशू और सुनील को न्यायाधीश ने पांच-पांच साल की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने दोनों पर 15-15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया, जिसे अदा नहीं करने पर छह माह की सजा बढ़ाने के आदेश दिए।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता गगन गौड़ ने बताया कि तितरौदा गांव के महेंद्र ने चार जुलाई 2012 को सिंघावली अहीर थाने में नीशू और सुनील के खिलाफ जानलेवा हमला करने का मुकदमा दर्ज कराया था। महेंद्र ने आरोप लगाया कि नीशू और सुनील की मोबाइल के विवाद में उसके बेटे के साथ कहासुनी हो गई थी। इसके बाद जाहिद की दुकान पर दोनों ने नीशू के हाथ में गोली मार दी। आसपास खड़े लोगों ने उसके बेटे को बचाया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय प्रथम में हुई। जहां सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश मीनू शर्मा ने नीशू औरा सुनील को पांच-पांच साल की सजा सुनाई। साथ ही 15-15 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। साथ ही अर्थदंड की 50 फीसदी धनराशि पीड़ित रवि को देने के आदेश दिए।
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